बरेली, अगस्त 4 -- बीमा अवधि के दौरान हुए इलाज की रकम में कटौती करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने बीमा कंपनी पर तीस हजार रूपये क्षतिपूर्ति के साथ दस हजार रूपये खर्चा मुकदमा देने के आदेश दिये हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज समेत क्लेम की बकाया राशि 59 हजार रूपये भी देने के आदेश दिये हैं। मेगा सिटी एपार्टमेंट निवासी सुरेखा सिंहा ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंश कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी इलाज कराया था। बीमा कंपनी ने 56 हजार रूपये की कटौती कर क्लेम राशि दी थी। जिस पर सुरेखा सिंहा ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। इस केस की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय दीपक कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष ...