जमशेदपुर, अक्टूबर 10 -- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वादी सतेंद्र सिंह को 9 लाख 12 हजार 446 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग के आदेश के बाद कंपनी ने राशि का चेक वादी को सौंप दिया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष विधानचंद्र चौधरी, सदस्य श्याम कुमार महतो और अर्पणा मिश्रा उपस्थित थे। गोलमुरी के गाढ़ाबासा महुलबेड़ा निवासी सतेंद्र सिंह का ट्रक 3 नवंबर 2008 की रात उनके घर के समीप से चोरी हो गया था। घटना के समय खलासी वाहन में सोया था। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी पहुंचे और खलासी को धमकाकर ट्रक की चाबी छीन ली तथा वाहन लेकर फरार हो गए। रास्ते में कुछ दूरी पर खलासी को उतारकर अपराधी ट्रक लेकर भाग निकले। खलासी की सूचना पर सतेंद्र सिंह ने गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ट्रक का कोई सुराग ...
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