बिहारशरीफ, अक्टूबर 3 -- एक माह में 12 फीसदी ब्याज के साथ बीमा कंपनी को देनी होगी राशि बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

बीमा कंपनी का आदेश बीमा कंपनी द्वारा चोरी गए ट्रक की क्लेम राशि नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को 12 फीसदी ब्याज के साथ क्लेम की राशि 25.5 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के प्रभारी अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा एवं सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने बीमा कंपनी, डिजिटल जनरल इंश्योरेंस को बीमा की राशि एक माह में भुगतान करने को कहा है। शिकायतकर्ता दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर निवासी मुकेश कुमार को मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार और मुकदमा खर्च 10 हजार अलग से भुगतान करने का आदेश दिया है।

ट्रक की चोरी अधिवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने एक ट्रक खरीदा। इसका उन्होंने डिजिटल ज...