उपभोक्ता आयोग के फैसले से वाहन मालिक को मिला 9.63 लाख का बीमा क्लेम
गुमला, अगस्त 3 -- गुमला, प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत व्यवसायिक वाहन प्राप्त करने वाले चंदन कुमार के पक्ष में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है। आयोग के आदेश के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने चंदन कुमार को 9 लाख 63 हजार रुपये का बीमा क्लेम भुगतान किया।जानकारी के अनुसार चंदन कुमार ने जिला कल्याण शाखा के माध्यम से रोजगार के लिए व्यवसायिक वाहन प्राप्त किया था। बाद में घाघरा प्रखंड क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने वाहन में आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम का दावा किया,लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद चंदन कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद दायर किया।मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.