उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को क्लेम राशि व ब्याज देने का आदेश
शामली, जुलाई 3 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम को अनुचित तरीके से निरस्त करने और पॉलिसी से बीमाधारक का नाम हटाने के मामले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि ब्याज सहित अदा करने, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।क्षेत्र के गांव खेड़ीकरमू निवासी रोहित राणा ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर बताया था कि उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के तहत उनकी पत्नी निधि सहित दोनों का 7.50-7.50 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 15,706 र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.