नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सप्ताह में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया के कारण कोई ट्रिब्यूनल काम करना बंद नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्तों को लेकर पहले पारित आदेश के अनुपालन के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष ने उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों और लंबित मामलों को लेकर एक विस्तृत रि...