नैनीताल, सितम्बर 11 -- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष संघ की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार उनसे जबरन अनुबंध पत्र भरवा रही है। जो कर्मचारी इसे नहीं भर रहे हैं, उनको वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। कहा कि पहले दिए गए वेतन से कटौती और उनको सेवा से आकस्मिक ब्रेक दिया जा रहा है। जिन कर्मचारियों ने सरकार के बॉन्ड से संबंधित आदेश का पालन नहीं किया, अब सरकार उन्हें ये सजा दे रही है। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से शपथपत्र पर जवाब पेश करने को समय देने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए, अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, एक साल से प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन न कर, बार...