नैनीताल, अप्रैल 8 -- उपनल कर्मियों के विनियमितीकरण से जुड़े अवमानना मामलों में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है और कार्मिक सचिव शैलेश बगौली को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में उपनल कर्मचारी संघ समेत पांच अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 नवंबर 2018 को स्पष्ट आदेश देते हुए उपनल कर्मियों को नियमित करने, महंगाई भत्ता (डीए) देने और वेतन से जीएसटी कटौती पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। यह भी पढ़ें- विवाह के आधार पर आरक्षण नहीं; दूसरे राज्य में ब्याही महिला पर HC; एक छूट जरूर दीआदेशों के पालन पर सवाल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इ...
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