उन्नाव, मई 27 -- उन्नाव, संवाददाता। साढ़े चार साल पुराने गमला कारोबारी की हत्या के मामले में बुधवार को दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुरानी रंजिश में दोनों दोस्तों ने शराब पिलाने के बाद गमला कारोबारी को रॉड से हमलाकर मौत के घाट उतारा था।अभियोजन पक्ष के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2021 को उनवां गांव के रहने वाले वारिस ने सफीपुर थाने में छोटे भाई की हत्या में दो दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कराया था। वारिस ने दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई गमला कारोबारी नासिर सुबह से लापता था। यह भी पढ़ें- हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा काफी तलाश के बाद उसका शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर बाग में पड़ा मिला था। वारिस ने गांव के ह...