हरिद्वार, जून 5 -- उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी मो. आजम सैफी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन माह के कठोर कारावास व 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता महिला और 10 हजार रुपये सरकारी राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना जमा ना करने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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