गुड़गांव, मई 9 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। उद्योगों और श्रमिकों के विवाद सुलझाने के लिए जनवरी में उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद गठन के बाद अब श्रम नियमों में बदलाव किया जाएगा। श्रम विभाग की ओर से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में बदलाव के लिए प्रारूप तैयार गया है। जिसमें नए श्रम संहिता लागू करने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। नए नियमों को इंडस्ट्रियल रिलेशन हरियाणा नियम-2026 का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि जनवरी 2026 में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया गया था। इसमें हरियाणा श्रममंत्री अनिल विज, श्रम आयुक्त, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव है। वहीं, औद्योगिक प्रतिनिधित्व के तौर पर सीआईआई गुरुग्राम जोन के चेयरमैन विनोद बापना को सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। अब नए श्रम नियम...