नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण से कहा कि वह केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान (नीरी)के साथ मिलकर, ताज महल के आस-पास के इलाके में प्रदूषण न फैलाने वाले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (एमएसएमई) लगाने की अर्जियों पर कार्रवाई करे। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब बताया गया कि एमएसएमई लगाने के प्रस्तावों पर संचयी प्रभाव आंकलन (सीआईए) रिपोर्ट टीटीजेड प्राधिकरण को सौंप दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि उद्योग लगाने के लिए आए आवेदनों की जांच 23 जुलाई, 2026 के हमारे आदेश के अनुसार की जाएगी। य...