फरीदाबाद, अप्रैल 10 -- नूंह, सरसमल। सरकार ने उद्योगों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के आदेश जारी किए हैं। नई दरों में करीब 35 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने इसे प्राथमिकता से लागू करने को कहा। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई वेतन दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी। जिले के औद्योगिक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ श्रमिकों तक समय पर पहुंचाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने बताया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन 11274 रुपये से बढ़ाकर 15220 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अर्द्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन 12430 रुपये से बढ़कर 16780 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 रुपये से बढ़कर 18500 रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन भी 1...