नई दिल्ली, मार्च 31 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उद्योगों को राहत के तौर पर कर दी गई छूट को सरकार जनहित में वापस ले सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार द्वारा दी गई टैक्स छूट से इसे पाने वाले को कोई पक्का अधिकार नहीं मिल जाता कि वह हमेशा के लिए इसका दावा करता रहे।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'छूट पाने वाले के पास सरकार के खिलाफ छूट जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, सिवाय इसके कि वह छूट मिलने की अवधि के दौरान उसके फायदों का आनंद ले। पीठ ने कहा है कि यह आनंद लेने का अधिकार ऐसा है जिसे वापस लिया जा सकता है।' शीर्ष अदालत ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि जिस शक्ति के तहत सरकार द्वारा कर में छूट दी गई थी, उसी शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार इसे ज...
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