गुड़गांव, मार्च 24 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड के गुरुग्राम (दक्षिण) क्षेत्रीय कार्यालय ने औद्योगिक इकाइयों पर अपना शिकंजा कसते हुए उन्हें उत्सर्जन के नए और कड़े मानकों का सख्ती से पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के वैधानिक निर्देश संख्या 98 के तहत अब कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) की अधिकतम सीमा को घटाकर 50 एमजी/एनएम तय कर दिया गया है। हाल ही में मार्क एग्जॉस्ट सिस्टम लिमिटेड सहित क्षेत्र के कई अन्य बड़े उद्योगों को नोटिस जारी कर इन नए नियमों का तुरंत पालन करने के आदेश दिए गए हैं।इन उद्योगों पर होगी खास नजरबोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह नया ...
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