उत्पाद अधिनियम के एक मामले में कोर्ट का आया फैसला
मुंगेर, अगस्त 6 -- मुंगेर, एक संवाददाता। लगभग 1 वर्ष पुराने विदेशी शराब बरामदगी मामले में उत्पाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) पीयूष कुमार ने बताया कि, 6 अगस्त 2025 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुरम्बा वार्ड संख्या-13 स्थित एक घर में छापेमारी की गई थी। कार्रवाई के दौरान 180 मिली का 747 टेट्रा पैक, 750मिली का 73 बोतल विदेशी शराब तथा 144 बोतल बीयर सहित कुल 189.210 लीटर विदेशी शराब एवं 72 लीटर बीयर बरामद की गई थी। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: कटिहार: 60.85 लीटर शराब-बीयर बरामद, छह आरोपी गिरफ्तार मौके से आरोपी मो. नसीम उर्फ लल्लू को गिरफ्तार क...
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