नैनीताल, जुलाई 26 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के माध्यम से 751 विभिन्न सरकारी पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़े मामले में फिलहाल उनके वंशजों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यूकेएसएसएससी को 6 सप्ताह में इस पर डिटेल जवाब पेश करने को कहा है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट होगा, वकीलों से जजों तक किसे क्या मिलेगा? SC का है आदेश जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल जज बेंच ने हरिद्वार निवासी सक्षम चौहान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के 01 जुलाई 2026 के शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा कि यूकेएसएसएससी की ओर से 04 नवंर 2024 को सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे विभिन्न 7...