रुद्रपुर, मई 16 -- रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड श्रम विभाग और राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक न्यूनतम वेतन लागू किया गया है। श्रम आयुक्त पीसी दुमका ने बताया कि इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए अप्रैल माह में ही न्यूनतम वेतन और वीडीए घोषित कर दिया गया था और उद्योगों को उसी के अनुसार वेतन और एरियर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से गैर-इंजीनियरिंग उद्योगों में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,018 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 13,451 रुपये, कुशल के लिए 13,883 रुपये और अति कुशल श्रमिकों के लिए 14,611 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं इंजीनियरिंग उद्योगों में अकुशल श्रमिकों के...