नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के 10 चुने हुए सदस्यों की याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष इन सदस्यों ने जुलाई में आए एक प्रस्ताव और सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बीसीआई ने चुनाव खत्म होने के बाद चुनी हुई राज्य बार काउंसिल के गठन (संरचना) में बदलाव किया। पीठ ने उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय तथा बीसीआई को नोटिस जारी किए। वकील ध्रुव जोशी के ज़रिए कुलदीप कुमार और नौ अन्य चुने हुए सदस्यों द्वारा दायर याचिका में बीसीआई के 19 जुलाई के प्रस्ताव और उसके बाद 21 जुल...