बरेली, मई 22 -- बरेली, विधि संवाददाता। स्मैक तस्करी के आरोप में जेल गये उत्तराखंड के तस्कर फरमान उर्फ़ वजीर को फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने सश्रम दो माह 28 दिन की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना ना देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद के भी आदेश कोर्ट ने दिये हैं। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना किला में तैनात रहे एसआई सनी ने 3 मार्च 2021 की रात्रि सत्यप्रकाश पार्क के पास उत्तराखंड हरिद्वार के थानाक्षेत्र भगवानपुर के गांव सिकंदरपुर निवासी फरमान उर्फ़ वजीर को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- कासगंज के स्मैक तस्कर को कैद फरमान के खिलाफ फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फरमान ने अपना जुर...