नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 साल के तरुण बुटोलिया के परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। तरुण की इस साल उत्तम नगर में होली के जश्न के दौरान दो समुदायों के बीच हुई एक हिंसक झड़प में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हिंसा तब शुरू हुई जब होली के जश्न के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारे का पानी पड़ोस के दूसरे समुदाय के परिवार की महिला पर गिर गया था।परिवार की याचिका पर सुनवाई जस्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त से कहा है कि वह संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दें कि वे अपना निजी मोबाइल नंबर परिवार को दें, ताकि मुश्किल के समय वे उनसे संपर्क कर सकें। पीठ परिवार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जान व आजादी को गंभीर खतरा बताते हुए पर्याप्त पु...