हेमलता कौशिक, मार्च 17 -- एमसीडी ने हाई कोर्ट में यह भरोसा दिया है कि उत्तम नगर इलाके में किसी भी अवैध निर्माण को बिना उचित नोटिस दिए नहीं गिराया जाएगा। यह मामला होली के दौरान हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ा है जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर कर डर जताया था कि प्रशासन उनके घरों को अवैध बताकर तोड़ सकता है। एमसीडी के वकील ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बंद कर दी।एमसीडी ने दिया भरोसा, बिना नोटिस नहीं होगा ऐक्शन एमसीडी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह होली के दिन उत्तम नगर में हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल कुछ लोगों के घरों में किसी भी गैर-कानूनी निर्माण को बिना उन्हें पहले से नोटि...
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