उच्च शिक्षा निदेशक की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी
रांची, मई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। शिक्षा विभाग के तृतीय वर्गीय कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने कहा कि जब समान परिस्थितियों वाले दूसरे कर्मियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दिया जा चुका है, तो प्रार्थी को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर मामले की पुनः समीक्षा कर दिनेश साहू को पंचम एवं छठा वेतनमान का लाभ देते हुए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित करते हुए अनुप...
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