नई दिल्ली, जनवरी 22 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च रक्तचाप बेशक जीवनशैली संबंधी स्वास्थ्य समस्या है। लेकिन यह कहना भर भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका को खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रारंभिक उच्च रक्तचाप के लिए दिव्यांगता पेंशन के हकदार हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की जीवनशैली अलग होती है। इसलिए केवल यह कहना कि बीमारी जीवनशैली से संबंधित विकार है, दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार करने का पर्याप...
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