देवघर, जून 2 -- देवघर। देवघर के मौजा चकश्रीमिश्र बांध नंबर 564 के अंदर जमाबंदी नंबर 18 के दाग नंबर 66 की कथित भू स्वामिनी शांति लता सरकार के कानूनी वारिसानों से प्राप्त मुख्तारनामा के आधार पर स्थानीय भुरभुरा मोड़, बम-बम बाबा ब्रह्मचारी पथ निवासी सोहन लाल मिश्र व दिवाकर झा द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के डब्ल्यु पी (सी) नंबर 2193/2019 में पारित आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में उपायुक्त को आवेदन दिया है।

भूमि स्वामित्व विवाद बताया गया है कि दाग नंबर 66, अंश रकवा 1.86 एकड़ के संबंध में अंचल अधिकारी, मोहनपुर द्वारा पत्रांक 163 दिनांक 8/ 9.2. 2017 द्वारा दाग नंबर 66 को बांध बतलाकर जमीन मालिक को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था, इसके विरुद्ध उपरोक्त डब्ल्यू पी (सी) नंबर 2193/2019 झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमे...