नई दिल्ली, फरवरी 19 -- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को देश भर में ई-कचरा प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित एक मामले में अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड रखने और सूचीकरण में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करने वाली एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया गया कि सीपीसीबी ने न्यायाधिकरण द्वारा पहले से पहचाने गए छह कार्य बिंदुओं पर सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से जवाब मांगा है।...
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