साहिबगंज, अगस्त 1 -- मंडरो।स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल मेडिकल आधार बताकर बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट नहीं मिलेगी।जारी निर्देश के अनुसार जिन शिक्षकों या कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है उनके लिए ओटीपी आधारित जियो फेन्स्ड उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।इसके लिए पहले विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक पंजीकरण का प्रयास किया जाएगा। सफलता नहीं मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजेंगे।राज्य स्तर से अनुमोदन मिलने ...