ई रिक्शा चालक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद
बुलंदशहर, मई 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2022 को नगर क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को विशेष अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 30 मई 2022 को मुकदमा वादी सत्यवीर सिंह पुत्र कुंदन सिंह निवासी गांव अकबरपुर रैना थाना अगौता ने कोतवाली नगर पर हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसका पुत्र दिनेश कुमार बुलंदशहर में ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण भोषण करता था। गांव से काफी लोग बुलंदशहर मेहनत मजदूरी करने जाते है। 27 मई 2022 को उसके पुत्र दिनेश का जितेंद्र पुत्र बीर सिंह निवासी गांव धमैड़ा अड्डा कोतवाली नगर हाल पता गांव निमचाना थाना अगौता से सीट प...
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