नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन के भीतर ईसीआई की ओर से द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईसीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी के आपत्तियों को दरकिनार कर आयोग की ओर से अकेले फैसला ले रहे है...