ईसाई कब्रिस्तानों के लिए जमीन की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली में ईसाई समुदाय के लिए नए कब्रिस्तान या दफन स्थल की व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, डीडीए और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने संबंधित एजेंसियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। एमसीडी को अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद ईसाई कब्रिस्तानों की संख्या और वहां उपलब्ध जगह का ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। डीडीए से भी जमीन उपलब्ध कराने की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है।सुनवाई के दौरान पीठ ने डीडीए के उस रुख पर प्रथमदृष्टया असहमति जताई, जिसमें जमीन ई-नीलामी के जरिए हासिल करने की बात कही गई थी। यह भी पढ़ें- स्मारकों के बारे में गलत स्थिति रिपोर्ट पेश करने पर नगर निगम और एएसआई को फटकार अदालत ने ...
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