नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में वोटों की गिनती के लिए 'टोटलाइजर' सिस्टम शुरू करने की मांग पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। टोटलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो ईवीएम के एक समूह में दर्ज वोटों को बूथ-वार के बजाय एक साथ गिनने की सुविधा देता है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ तीन याचिकाओं पर विचार करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि मतों की गिनती के लिए टोटलाइजर प्रणाली को लागू करने में कोई रुकावट है तो वह क्या है और क्या इससे कोई बुरा असर पड़ेगा? शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में उम्मीदवारों को अलग-अलग मतदान केंद्रों के वोटिंग पैटर्न का पता लगाने से रोकने के लिए मतों की गिन...