मेरठ, जुलाई 22 -- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से नियोक्ताओं को लंबित क्षतिपूर्ति के मामलों के त्वरित एवं सरल निस्तारण के उद्देश्य से विश्वास-2026 योजना लागू की है। छह महीने की अवधि के लिए लागू की गई योजना को लेकर जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ अंकुर पी. गुप्ता ने दी।

योजना का कार्यान्वयन उन्होंने बताया कि 14 जून, 2024 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधिन अंशदान के विलंबित भुगतान से संबंधित क्षतिपूर्ति मामलों पर यह योजना लागू होगी। योजना का लाभ उन मामलों में उपलब्ध होगा, जिनमें धारा-14बी के तहत आदेश पारित हो चुका हो, वसूली लंबित हो। न्यायालय में विवाद लंबित हो, कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका हो अथवा नोटिस जारी किया जाना शेष हो।

योजना की पात्रता बताया कि जिन मामलों में संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का भुगत...