ईडी ने शमसुल हुदा की 53.46 लाख की संपत्ति जब्त की
लखनऊ, अक्टूबर 2 -- -शमशुल हुदा ने आजमगढ़ मुबारकपुर के मदरसे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी -लखनऊ जोनल कार्यालय ने धनशोधन अधिनियम के तहत की कार्रवाई लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लांड्रिंग) से जुड़े एक मामले में मदरसा शिक्षक रहे शमसुल हुदा खान व अन्य की 53.46 लाख की रिहायशी संपत्ति कुर्क (अटैच) की है। संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद में शमसुल के नाम पंजीकृत 189.75 वर्ग मीटर रिहायशी जमीन आस्थायी तौर पर जब्त की गई है।
पुलिस द्वारा मामला दर्ज शमसुल हुदा के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी व बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लांड्रिंग की जांच को आगे बढ़ाया। आरोप है कि शमसुल हुदा ने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी लेकिन इस बात को छिप...
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