नई दिल्ली, जून 5 -- केरल हाईकोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) की एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कंपनी के खिलाफ धनशोधन जांच जारी रखने की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की खंडपीठ ने एकल पीठ के 26 मई के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि उसे इस फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नजर नहीं आती। हाईकोर्ट ने सीएमआरएल के वकील के उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कंपनी को दो सप्ताह का संरक्षण देने का आग्रह किया गया था ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। दरअसल, एकल जज की एक पीठ ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की बेटी वीणा टी. के साथ खनन कंपनी के वित्तीय लेनदेन के मामले में ईडी को यह जांच जारी रखने ...