नई दिल्ली, मार्च 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर बाधा डालने के मामले में बुधवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका की स्वीकार्यता पर पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति को लेकर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी संस्था को संविधान के तहत बिना उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य की ओर से दी दलील में कहा गया कि ईडी कोई 'न्यायिक संस्था' नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का एक विभाग मात्र है और केवल भारत सरकार ही रिट याचिका दायर कर सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत में ईडी की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बनर्जी और अन्य राज्य प्राधिकारियों ने धनशोधन जांच के सिलसिले में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी 'इंडियन पॉ...