नई दिल्ली, मई 30 -- केरल की एक कोर्ट ने शनिवार को पांच लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पांचों पर ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। ईडी अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनके किराए के घर की तलाशी लेने गए थे। तिरुवनंतपुरम की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तानिया मरियम जोस ने आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर जमानत देना उन्हें और अन्य प्रदर्शनकारियों को भविष्य में इसी तरह के कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और समाज पर इसका मनोबल गिराने वाला असर पड़ेगा। यह भी पढ़ें- ईडी कार्रवाई के विरोध में सीपीआई (एम) का प्रदर्शन अदालत ने ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले को राज्य...