ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और सुविधाओं को लेकर आयोग गंभीर
मुंगेर, अगस्त 1 -- मुंगेर, निज संवाददाता। बिहार सरकार के उच्च जाति विकास राज्य आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा की गई पहल और अनुशंसाओं की जानकारी दी। राजकुमार सिंह ने बताया कि आयोग के गठन के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही कठिनाइयों को दूर कर प्रक्रिया में सरलता लाई गई है। पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि चाहे जो भी हो, 31 मार्च को समाप्त हो जाती थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया गया है कि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से पूरा एक वर्ष तक वैध रहेगा। इस संबंध में सभी प्रखंडों को निर्देश भेज दिए गए हैं。 यह भी पढ़ें- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और सुविधाओं को लेकर आयोग गंभ...
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