ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
कानपुर, जून 3 -- कानपुर देहात,संवाददाता। बिल्हौर थाना में करीब तेरह साल पहले दर्ज मारपीट के विचाराधीन मुकदमे में गवाही के लिए लंबे समय से अदालत में हाजिर न होने पर एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने मामले के विवेचक इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि बिल्हौर में वर्ष 2013 में हुई मारपीट के मामले में क्षेत्र निवासी बब्लू ,लक्ष्मण उर्फ लल्लू व शंकर उर्फ रामशंकर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कोर्ट में चल रही है। मुकदमें में मामले के विवेचक रहे इंस्पेक्टर शिवकांत शुक्ल की गवाही के चलते लंबित चल रहा है। जो वर्तमान में लखनऊ में तैनात है। मामले में अदालत से इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कई बार आदेश...
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