ईंट-भट्ठा संचालन के लिए विनियमन शुल्क जमा करना अनिवार्य
बिजनौर, सितम्बर 30 -- डीएम उमेश प्रताप सिंह ने जनपद में संचालित समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र दिनांक 23 सितंबर 2026 के निर्देशों के क्रम में ईंट-भट्ठा सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 21(2) के अनुसार ईंट-भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर विनियमन शुल्क लिया जाएगा। यह विनियमन शुल्क ईंट-भट्ठा सत्र 01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक के लिए मान्य होगा। आगामी ईंट-भट्ठा सत्र 2026-27 के लिए ईंट-भट्ठों एवं पायों की संख्या के आधार पर विनियमन शुल्क पिछले ईंट-भट्ठा सत्र 2025-26 में देय विनियमन शुल्क के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ईंट-भट्ठा स्वामियों को विनियमन शुल्क के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन...
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