नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- शादी के बाद पत्नी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि इस हाई कोर्ट के साथ दिक्कत क्या है, समझ से बाहर है। कोर्ट ने पूछा कि उसने आरोपी पति को जमानत क्यों दी, जबकि उस पर दहेज से जुड़ी मौत के आरोप हैं। आरोपी कई महीनों तक जेल में रहा, जिसके बाद उसे जमानत दी गई थी। इसके खिलाफ उसकी मृत पत्नी के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने बेल कैंसल करते हुए आरोपी को हफ्तेभर में सरेंडर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, कोर्ट को सालभर में ट्रायल पूरा करने के लिए कहा। लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी देखी, जिसमें कहा गया...
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