नई दिल्ली, फरवरी 4 -- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 224A का सहारा लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी (एड-हॉक) न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह कदम देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में बढ़ते मामलों के बोझ और न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सिफारिश के अनुसार इन न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। यह अनुच्छेद 224ए के तहत की गई चौथी ऐसी कार्रवाई है, जिसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों से निपटने के लिए सक्रिय किया था। यह भी पढ़ें- 'यह संसद है, चेयर को यार नहीं कह सकते'; अचानक किस पर भड़के लोकसभा अध्यक्ष इन 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान (जो वर्तमान में NCLAT में न्यायिक सदस्...