वाराणसी, अप्रैल 17 -- प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुनकर कॉलोनी (नाटी इमली) के आवास विवाद में विधवा कमरुन्निशा के पक्ष में फैसला सुनाया है। राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे क्वार्टर नंबर-3 का कब्जा तुरंत याचिकाकर्ता को सौंपा जाए। ट्रांसफर डीड भी उनके नाम की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। बुनकर कॉलोनी में क्वार्टर नंबर-3 मतीउल्लाह को आवंटित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कमरुन्निशा सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी बनीं। आरोप है कि मोहम्मद शोएब और मोहम्मद जुनैद ने उनके क्वार्टर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। उन्होंने कोर्ट में अपील की तो प्रशासन ने वर्ष 2014 में दोनों अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर दिया। यह भी पढ़ें- किराएदार की मौत के बाद सभी वारिसों को बेदखली ...