आगरा, जून 6 -- बीमा अवधि के दौरान पीड़ित की तबियत बिगड़ गई। इलाज खर्च के लिए कंपनी में दस्तावेज जमा कराए। इसके बाद भी क्लेम निरस्त कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 30 दिन के अंदर इलाज खर्च के 2.50 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा वाद व्यय के दस हजार भी अदा करें। वादी राजकुमार खंडेलवाल निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा ने आयोग में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि नौ जनवरी 2021 को उन्होंने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों का केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। प्रीमियम 51 हजार 451 रुपये का भुगतान किया था। जिसकी अवधि एक साल थी। इसके बाद 28 मार्च 2022 को रिन्यू कराई। 8 मार्च 2023 को उनके पिता को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.