हापुड़, अप्रैल 21 -- बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में वर्ष 2024 में हुए इमरान हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह सजा मात्र 35 कार्यदिवस में सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 27 अगस्त 2024 को गांव निवासी समीर उसके चाचा के लड़के इमरान के घर सुबह करीब दस बजे आया था। इसी बीच दोपहर को करीब दो बजे इमरान अचानक अपने घर आ गया। इमरान की पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे क...
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