रुद्रपुर, मार्च 18 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। इबादत कर रहे व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर जमानत अर्जी पर बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के ठोस तर्कों के बाद अदालत ने याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को रेशमबाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने थाना पंतनगर में तहरीर देकर अरविंद शर्मा पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगाए थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे पहले आरोपी ने 7 मार्च को सीजेएम कोर्ट में जमानत ...