वाराणसी, मार्च 25 -- वाराणसी। संवाददाता। गंगा में बजड़े इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी खाने, उसके अवशेष गंगा में फेकने और नाविक के जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपियों की ओर से मंगलवार को जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है। पिछले दिनों एसीजेएम नवम अमित कुमार यादव की कोर्ट ने अजाद अली, आमिर कैकी, दानिश सैफी, मो. अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम,मो. अनस, मो. अव्वल, मो. तहसीम, मो. अहमद उर्फ राजा, मो. नूर इस्माइल, मो. तौसीफ अहमद, मो. फैजान और मो. समीर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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