वाराणसी, मार्च 24 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। इफ्तार पार्टी के बाद अवशेष गंगा में फेंकने के आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को एसीजेएम अमित कुमार यादव की कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपियों पर नाविक को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है।इस मामले में अजाद अली, आमिर कैकी, दानिश सैफी, मो. अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम,मो. अनस, मो. अव्वल, मो. तहसीम, मो. अहमद उर्फ राजा, मो. नूर इस्माइल, मो. तौसीफ अहमद, मो. फैजान और मो. समीर आरोपी हैं। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एपीओ दीपक सिंह और वादी के निजी अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, शशांक त्रिपाठी, नित्यानंद राय ने पैरवी की।जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि आरोप गलत लगाए गए हैं। इस बाबत पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक वर्ग का होने के कारण फंसाया गया है। पुलिस ने सिर्फ...