इन लोगों को 30 दिन में सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन, Bharat, HP और Indane ने नए नियमों को किया लागू
नई दिल्ली, जून 6 -- LPG booking updates: एलपीजी कनेक्शन के नियमों में सरकार ने पिछले महीने बड़ा बदलाव कर दिया था। सरकार नियमों में और सख्ती कर दी है। जिसकी वजह से ग्राहकों को कनेक्शन टर्मिनेट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन की। नए नियमों के अनुसार जिस भी व्यक्ति ने पीएनजी का कनेक्शन ले लिया है। उनके एरिया में पीएनजी की सप्लाई चालू है। ऐसे सभी लोगों को अपना एलपीजी कनेक्शन 30 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 6 जून 2026 को पीएनजी कनेक्शन लिया था। ऐसी स्थिति में उसे 6 जुलाई तक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर देना होगा। यानी अब एक ही पते पर एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया जा सकता है। यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारी भूल जाएं पुरानी पेंशन? 8वां वित्त आयोग भी करेगा OPS पर मायूस!नियमों में हुआ बदलाव केंद्र सर...
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