इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ये 5 डेडलाइन कर लें नोट वरना बहुत पछताएंगे
नई दिल्ली, जून 29 -- ITR Filing 2026-27: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ डेडलाइन जारी की हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या कारोबारी। अगर इन डेडलाइन्स को चूके तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए सीए अजय बगड़िया, सीए अभिनंदन पांडेय और सीए संतोष मिश्रा से समझते हैं 31 जुलाई 2026, 31 अगस्त 2026, 31 अक्टूबर 2026, 31 दिसंबर 2026 और 31 मार्च 2027 की डेड लाइन किसके लिए और क्यो हैं?सबसे जरूरी तारीख 31 जुलाई 2026 अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या पेंशन पाते हैं या फिर घर बेचने या शेयर से मुनाफा कमाते हैं। चाहे आपकी आमदनी का स्रोत सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन है तो आपके लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप इस डेड लाइन तक ITR नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाना होगा। इ...
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