नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने पुराने फॉर्म 13 की जगह नया फॉर्म नं. 128 शुरू किया है। यह बदलाव नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है। इस फॉर्म का उपयोग करके करदाता टीडीएस (कटौती) या टीसीएस (कलेक्शन) की दर कम या शून्य कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी असली टैक्स देनदारी डिफॉल्ट रेट से कम है, तो यह फॉर्म आपके लिए फायदेमंद है।कौन आवेदन कर सकता है? इस नए फॉर्म 128 को कोई भी टैक्सपेयर चाहे भारतीय हो या अनिवासी, भर सकता है। यह फॉर्म वैकल्पिक है। केवल तभी भरें जब जरूरत हो। आवेदन लेन-देन या भुगतान होने से पहले जमा करना होगा। अगर टैक्स कट चुका है, तो आवेदन मान्य नहीं होगा। हमेशा काफी पहले आवेदन करें, ताकि देरी न हो। यह भी पढ़ें- नए इनकम टैक्स नियम: HRA छूट में बदलाव और कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?ऑनलाइन कैसे करें...